हल्द्वानी
खुद को पत्रकार बताकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने वाले बिरजू मयाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लोगों के साथ अभद्रता करने, अवैध वसूली, जान से मारने की धमकी देने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप हैं।
पुलिस के अनुसार, बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाले, जिनसे समाज में तनाव का माहौल बन गया। इसके अलावा, वह पत्रकारिता की आड़ में लोगों को धमकाकर अवैध वसूली भी करता था।
पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है।
वादी राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। 2.वादी दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की, पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई। 3. वादिनी नीमा देवी, निवासी भरतपुरी रामनगर ने शिकायत दी कि दिनांक 13.07.25 को जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली गलौच, धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS दर्ज की गई।
इसके अतिरिक्त, *बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग* कर किसी पर भी *बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसे वसूलने व जान से मारने और डराने-धमकाने* की गतिविधियों में संलिप्त था।
जांच पर पुलिस टीम द्वारा *27.07.25 को रामपुर रोड हाइवे, मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल निवासी नाथूझाला कोटाबाग को गिरफ्तार* किया गया।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—
बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं:
FIR No. 135/25 – धारा 115/352/ 351(2) BNS – कोतवाली रामनगर
FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर
FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी
FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी
More Stories
एसएसपी के निर्देशन में ड्रग्स की रोेकथाम हेतु दून पुलिस की बडी कार्यवाही, पुलिस-प्रशासन व डाक्टरों की सयुक्त टीम ने किया निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण, रेन्डमली 17 छात्र-छात्रों का किया गया ड्रग्स किट से यूरिन टेस्ट
मुख्यमंत्री धामी नई दिल्ली में PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में हुए शामिल, औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा—मुख्यमंत्री धामी
बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की संख्या का बना रिकॉर्ड, बुधवार को तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 14.53 लाख के पार